#जिला_पंचायत_अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही स्थगित


म.प्र. पंचायत राज निर्वाचन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही 18 दिसम्बर 2021 शनिवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल के ऑडिटोरियम में की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।

#vindhyatoday

Comments

Popular posts from this blog

#पैराग्लाइडिंग करते हुए एंट्री लेने वाली थी दुल्हन, लेकिन दूसरे की शादी में हो गई लैंड, बदल गई किस्मत

#PMModi ने मोरवी में किया 108 फुट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण